अदालत का फैसला: दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या के दोषी को उम्रकैद, 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा – Intellecuals News

अदालत का फैसला: दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या के दोषी को उम्रकैद, 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

  रुद्रपुर  ब्यूरो – रुद्रपुर में दोस्त की हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी विप्लव सरकार उर्फ रवि को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिरौती के लिए अपहरण के आरोप में उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने आरोपी विप्लव सरकार उर्फ रवि को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिरौती के लिए अपहरण के आरोप में अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला जून 2020 का है। सितारगंज के शक्तिफार्म क्षेत्र में ग्राम रुदपुर जेल कैंप नदी के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला था। उसका चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला गया था। बाद में मृतक की पहचान दिल्ली निवासी 23 वर्षीय सुशांत सरकार के रूप में हुई।

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