बोर्ड परीक्षा: नैनीताल में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू


नैनीताल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) एवं उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं के सफल और शांतिपूर्ण संपादन के लिए जिलाधिकारी वंदना के निर्देशानुसार, सभी परीक्षा केन्द्रों एवं उनके 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

परीक्षा केन्द्रों की सूची :

  • बिरला विद्या मन्दिर, नैनीताल

  • सेन्ट जीवीयर स्कूल

  • मोहन लाल साह बाल विद्या मन्दिर

  • सैनिक स्कूल घोड़ाखाल

  • वुड ब्रिज स्कूल, ल्वेशाल भवाली

  • लेक्स इंटरनेशनल स्कूल, भीमताल

  • डॉन बॉक्सों पब्लिक स्कूल

  • सीआरएसटी राजकीय इंटर कॉलेज, ज्योलीकोट

  • गो.बं.पंत इंटर कॉलेज, भवाली

  • अन्य कई राजकीय इंटर कॉलेज

निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु :

  • परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित है।

  • किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, डंडा या बल लेकर परीक्षा स्थल पर नहीं आना होगा।

  • फोटो स्टेट मशीन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

  • परीक्षा केन्द्र में पाठ्य सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना प्रतिबंधित है।

  • बाहरी व्यक्तियों को बिना अनुमति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

ये आदेश परीक्षा प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

इस बार कुल 1,245 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केन्द्र शामिल हैं। परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान प्रशासन ने पारदर्शिता और नकल-मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

 









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