धामी कैबिनेट, उत्तराखंड में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा लोन सब्सिडी


धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कक्षा 12 के समकक्ष मान्यता : 

  • कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें अब कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा।

चीनी मिलों के लिए मूल्य निर्धारण :

  • चीनी मिलों के लिए अगेती गन्ने का मूल्य 375 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।

आबकारी नीति की मंजूरी :

  • उत्तराखंड में आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें शराब ठेकों के संचालन को लेकर नियम बनाए गए हैं।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की मंजूरी :

  • धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की नियमावली को मंजूरी दी है, जो उत्तराखंड को इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनाता है।

शिक्षा विभाग में सांस्कृतिक विरासत का समावेश :

  • कक्षा 6 से 8 तक उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत की कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी।

महिलाओं के लिए लोन सब्सिडी :

  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को लोन सब्सिडी दी जाएगी।

ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा :

  • ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।

 









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