आतंकवादी हमले के बाद बड़ा फैसला

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सिंधु जल संधि क्या है?

सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस संधि के तहत छह नदियों—सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज—का जल बंटवारा हुआ था। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ) का पूरा अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब (पश्चिमी नदियाँ) का जल उपयोग करने का अधिकार दिया गया।

संधि निलंबन का कारण

यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें जांच में पाकिस्तान के “क्रॉस-बॉर्डर लिंक” सामने आए। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद करार देते हुए सख्त कार्रवाई की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि CCS ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया।

पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा?

  • पाकिस्तान की कृषि और जल सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा। सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए जीवनरेखा है।
  • पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था का 23% हिस्सा है और 68% ग्रामीण आबादी इसी पर निर्भर है।
  • सिंधु बेसिन हर साल 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध कराता है, जिससे पाकिस्तान के विशाल कृषि क्षेत्रों की सिंचाई होती है।
  • जल प्रवाह में रुकावट से फसल उत्पादन में गिरावट, खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।

भारत के पास क्या विकल्प हैं?

भारत, एक ऊपरी प्रवाही देश होने के नाते, कई विकल्प रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम संधि को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। हालांकि संधि में स्पष्ट रूप से समाप्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर इसे समाप्त किया जा सकता है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. सिंधु जल संधि कब और क्यों हुई थी?
संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद सुलझाने के लिए हुई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी।

2. भारत ने सिंधु जल संधि क्यों निलंबित की?
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई, भारत ने यह कड़ा कदम उठाया है।

3. पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा?
पाकिस्तान की कृषि, जल आपूर्ति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।

4. क्या भारत संधि को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है?
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर संधि को समाप्त किया जा सकता है, हालांकि संधि में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

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  • सिंधु नदी पर बना भारत-पाकिस्तान जल बंटवारे का नक्शा,
  • कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की तस्वीर,
  • पाकिस्तान के सिंचाई क्षेत्रों में सिंधु नदी का महत्व,
  • जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल,







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