दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश, दो के नोटिस निरस्त

 

नैनीताल (ब्यूरो) : जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की अदालत में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश दिए गए। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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