उत्तराखंड की सरकारी सेवा में तभी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जब अधियाचित पदों की संख्या 100 होगी इससे कम पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है जो कि एकदम ग़लत हैं यहां तक शिक्षक शिक्षिकाओं के पदो को विषयानुसार करके कभी भी 100 नहीं होती है इस भारी विसंगति को दूर किया जाए |