मसूरी स्मोकिंग-फ्री टूरिस्ट जोन, सिगरेट धड़ल्ले से पी रहे लोग, प्रशासन हुआ सख्त, दुकानदार स्मोकर्स के लिए जागरूकता अभियान जारी, जानिए क्या है कोटपा अधिनियम…
मसूरी स्मोकिंग-फ्री टूरिस्ट जोन, सिगरेट धड़ल्ले से पी रहे लोग, प्रशासन हुआ सख्त, दुकानदार स्मोकर्स के लिए जागरूकता अभियान जारी, जानिए क्या है कोटपा अधिनियम…
मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया।
मसूरी को पूर्व में ही “स्मोकिंग-फ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन” घोषित किया जा चुका है जिसको धरातल पर उतारने के लिये स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजना तैयार कर चुकी है जिसको लेकर आगामी 5 जून को जिलाधिकारी के अध्यक्षता में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के साथ मसूरी में अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिये कार्य योजना बनाई जानी है। उसके उपरांत मसूरी क्षेत्र में कोटपा को सख्ती से लागू करने के साथ उसको उल्लंघन करने वालो पर कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।